जिला में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिला व प्रखंड मुख्यालय स्तर पर प्रतिदिन सभी दुकानें खुलेंगी। इसको लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को डीएम शशांक शुभंकर ने लॉकडाउन के पांचवें फेज की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब प्रतिदिन सभी दुकानें खुलेंगी। वहीं पूर्व से निर्देशित सप्ताह में तीन दिन दुकान खोलने की पाबंदी हटाई गई है। सभी कार्यस्थलों पर शिफ्ट में सामाजिक दूरी बनाते हुए कर्मचारी काम किया जाएगा। डीएम ने बताया कि सभी दुकानें सुबह 5 बजे से 9 बजे रात तक खोली जा सकती है।
जबकि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में आगामी 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। जहां पूर्व से जारी निर्देश ही प्रभावी रहेंगे। वहीं इस दौरान सभी को मास्क व सामाजिक दूरी का ध्यान जरूर रखना है। बताया गया कि निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में आपदा प्रबंधन के नियमों के अनुरूप कार्रवाईकी जाएगी।
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