लॉकडाउन में मिली छूट को लेकर दुकानदारों के बीच बनी उहापोह की स्थिति अब दूर हो गई है। डीएम शोभेंद्र कुमार चौधरी ने इस बाबज जारी नए आदेश में कहा है कि होटल, आभूषण सहित अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए जो दिन निर्धारित किया था, उसी दिन के अनुसार सभी दुकानें खुलेंगी। लेकिन दुकान खुलने का समय अब एक समान होगा। यह आदेश सिर्फ जिला मुख्यालय क्षेत्र में लागू होगा।
जिले के प्रखंड मुख्यालय में पूर्व में जारी आदेश के अनुसार दुकानें खुलेंगी। डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार होटल, आभूषण कपड़ा, रेडीमेड के अलावा सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें भी सुबह 11 बजे से 4 बजे तक खुलेंगी। वही शहरी क्षेत्र में फल, सब्जी एवं अन्य खाद्य सामग्री के ठेला वेंडर गली-मोहल्लों में घूम-घूम कर बिक्री करेंगे। होटल संचालकों को बैठा कर खिलाने की अनुमति नहीं होगी। वे केवल होम डिलेवरी एवं खरीदारों को बिक्री करेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग आवश्यक रहेगा। सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सभी मंदिर व मस्जिद बंद रहेंगे।
शहर के पुरानी बाजार चितरंजन रोड में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने और उसके संपर्क में आए 17 लोगों को चिह्नित करने के बाद जिला प्रशासन ने चितरंजन रोड को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस जोन को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। लोगों की आवाजाही भी बंद होगी।
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