बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने अनलॉक थ्री के दौरान लागू प्रतिबंधों को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सोमवार को गृह विभाग ने इससे संबंधित नया आदेश जारी कर दिया। अनलॉक थ्री के मद्देनजर 30 जुलाई को जारी आदेश के तहत राज्य, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय और नगर निकाय क्षेत्रों में 1 से 16 अगस्त तक छूट के साथ प्रतिबंधों को लागू किया गया था। इसके तहत पटना जिले में भी मंगलवार से 6 सितंबर तक अनलाॅक 3 का ही आदेश लागू होगा। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। आवश्यक सामग्री में शामिल किराना, दूध व दवा की दुकानें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगी। मार्केट कॉम्पलेक्स सहित अन्य सभी दुकान व प्रतिष्ठान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, फल, सब्जी, मीट, मछली की दुकान सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट, ढ़ाबा, भोजनालय से भोजन लेकर जा सकेंगे। यहां बैठकर खानें पर रोक जारी रहेगी। निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्य करेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जिले के कंटेनमेंट जोन में दुकान खोलने, रेस्टोरेंट खोलने, निजी कार्यालय को चलाने सहित अन्य सभी तरह की गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। ये सब बंद ही रहेंगे पार्क, गांधी मैदान, धार्मिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जीम, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने, बस का परिचालन आदि पर रोक जारी रखा गया है। धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक कार्यक्रम आदि पर रोक है। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today फाइल फोटो। - VTM Breaking News

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Tuesday, August 18, 2020

बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने अनलॉक थ्री के दौरान लागू प्रतिबंधों को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सोमवार को गृह विभाग ने इससे संबंधित नया आदेश जारी कर दिया। अनलॉक थ्री के मद्देनजर 30 जुलाई को जारी आदेश के तहत राज्य, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय और नगर निकाय क्षेत्रों में 1 से 16 अगस्त तक छूट के साथ प्रतिबंधों को लागू किया गया था। इसके तहत पटना जिले में भी मंगलवार से 6 सितंबर तक अनलाॅक 3 का ही आदेश लागू होगा। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। आवश्यक सामग्री में शामिल किराना, दूध व दवा की दुकानें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगी। मार्केट कॉम्पलेक्स सहित अन्य सभी दुकान व प्रतिष्ठान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, फल, सब्जी, मीट, मछली की दुकान सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट, ढ़ाबा, भोजनालय से भोजन लेकर जा सकेंगे। यहां बैठकर खानें पर रोक जारी रहेगी। निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्य करेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जिले के कंटेनमेंट जोन में दुकान खोलने, रेस्टोरेंट खोलने, निजी कार्यालय को चलाने सहित अन्य सभी तरह की गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। ये सब बंद ही रहेंगे पार्क, गांधी मैदान, धार्मिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जीम, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने, बस का परिचालन आदि पर रोक जारी रखा गया है। धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक कार्यक्रम आदि पर रोक है। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today फाइल फोटो।

बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने अनलॉक थ्री के दौरान लागू प्रतिबंधों को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सोमवार को गृह विभाग ने इससे संबंधित नया आदेश जारी कर दिया। अनलॉक थ्री के मद्देनजर 30 जुलाई को जारी आदेश के तहत राज्य, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय और नगर निकाय क्षेत्रों में 1 से 16 अगस्त तक छूट के साथ प्रतिबंधों को लागू किया गया था। इसके तहत पटना जिले में भी मंगलवार से 6 सितंबर तक अनलाॅक 3 का ही आदेश लागू होगा। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। आवश्यक सामग्री में शामिल किराना, दूध व दवा की दुकानें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगी।

मार्केट कॉम्पलेक्स सहित अन्य सभी दुकान व प्रतिष्ठान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, फल, सब्जी, मीट, मछली की दुकान सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट, ढ़ाबा, भोजनालय से भोजन लेकर जा सकेंगे। यहां बैठकर खानें पर रोक जारी रहेगी। निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्य करेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जिले के कंटेनमेंट जोन में दुकान खोलने, रेस्टोरेंट खोलने, निजी कार्यालय को चलाने सहित अन्य सभी तरह की गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी।

ये सब बंद ही रहेंगे
पार्क, गांधी मैदान, धार्मिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जीम, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने, बस का परिचालन आदि पर रोक जारी रखा गया है। धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक कार्यक्रम आदि पर रोक है। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।



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