पटना हाईकोर्ट ने शराब पीने या बेचने के जुर्म में गिरफ्तार लोगों को पीएम केयर्स फंड में रुपए जमा कराने पर ही जमानत देने का आदेश दिया है। जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने कई जमानत याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। एक अनुमान के मुताबिक इससे पीएम केयर्स फंड को करीब 3 लाख रुपए मिलेंगे।
ऐसे आदेश की शुरुआत प्रफुल्ल कुमार की जमानत अर्जी से हुई। प्रफुल्ल की अर्जी में कहा गया था कि जिस गाड़ी से शराब बरामद हुई है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वह गाड़ी का मालिक है और घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं था। उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उसे इस मामले में गलत ढंग से फंसाया गया है। सो, जमानत दी जाए। कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में रुपये जमा करने की बात कही। प्रफुल्ल ने कहा कि वह इस फंड में 10 हजार रुपए जमा कराने को तैयार है।
कोर्ट ने उसे 20 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि उसका बंधपत्र तभी स्वीकार किया जाए, जब वह पीएम केयर फंड में राशि जमा कराने की रसीद दिखाए। जस्टिस शरण ने अलग-अलग मामलों में शराब बरामद होने के हिसाब से राशि जमा कराने की सहमति देने वाले अभियुक्तों को जमानत देना स्वीकार किया।
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