सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी पर दर्ज एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया है। सीबीआई को केस ट्रांसफर करने से भी मना कर दिया है। अर्णब परकांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले में देश के कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज हुए हैं।
मंगलवार को सुनवाई के दौरानजस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस एम आर शाह ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकरभी टिप्पणी की। कहा, स्वतंत्र नागरिक बगैर स्वतंत्र प्रेस के नहीं रह सकते हैं। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने अर्णब को तीन हफ्ते के लिए आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने को भी कहा है। इस दौरान उन पर इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती।
अर्णब ने सोनिया के खिलाफ क्या कहा था?
महाराष्ट्र के पालघर जिले में दो संतों और उनके ड्राइवर की हत्या के मामले में अर्णब ने 16 अप्रैल को टीवी शो में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन से कहा था अगर किसी पादरी की हत्या होती तो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की ‘रोम से आई हुई इटली वाली’ सोनिया गांधी बिलकुल चुप नहीं रहतीं। अर्णब ने कहा, "सोनिया गांधी तो खुश हैं। वे इटली में रिपोर्ट भेजेंगी कि देखो, जहां पर मैंने सरकार बनाई है, वहां पर हिन्दू संतों को मरवा रही हूं। वहां से उन्हें वाहवाही मिलेगी। लोग कहेंगे कि वाह, सोनिया गांधी ने अच्छा किया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या उन्हें लगता है कि हिन्दू चुप रहेंगे? आज प्रमोद कृष्णन को बता दिया जाना चाहिए कि क्या हिन्दू चुप रहेंगे? पूरा भारत भी यही पूछ रहा है। बोलने का समय आ गया है।"
अर्णब ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी
सोनिया गांधी पर टिप्पणी के बाद अर्णब पर महाराष्ट्र में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसे अर्णब ने रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने इस मामले में साजिश होने का शक जाहिर करते हुए सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की थी। कोर्ट ने दोनों मांगों को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सभी एफआईआर में दर्ज बातें और बयान एक समान हैं। भाषा और शब्दावली का भी एक जैसा प्रयोग किया गया है। इस लिए नागपुर में दर्ज मामले भी मुंबई में ट्रांसफर कर दिए जाएं।
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