शादी-विवाह की रस्मों में सोशल डिस्टेंस के साथ-साथ मास्क, गमछा, सैनिटाइजर, साबुन, साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था परिवार के सदस्य रिश्तेदार करें। वर-कन्या पक्ष के सीमित सदस्य विवाह में शामिल हो। यह निर्देश मंगलवार को डीएम अभिषेक सिंह ने जारी किया। डीएम ने बताया कि भारत व बिहार सरकार द्वारा द एपिडेमिक डिजिज एक्ट 1897 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित की है।
कोरोनावायरस के संक्रमणको देखते हुए इसके बचाव व रोकथाम के लिए देश में लॉकडाउन हैं। अभी लॉकडाउन का चौथा चरण हैं। फिर भी इस अवधि में क्षेत्रों के कार्य करने के लिए 20 अप्रैल से ही काफी रियायत दी गई हैं। वर्तमान समय में विवाह के लिए अभी मुर्हूत है। कई क्षेत्रों में शादी-विवाह कार्यक्रम का आयोजन कीअनुमति के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं। डीएम ने सभी आवेदनपत्रों पर आदेश निर्गत करने को कहा हैं।
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