गृह विभाग के निर्देशानुसार नागरिक सुविधाओं में जिला प्रशासन कुछ छूट दे रहा है। लेकिन सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मास्क का प्रयोग करना होगा। अभी कपड़े, चश्मे, किताबों की दुकानें खुलेंगी। इसके बाद चरणबद्ध रूप से दुकानें खुलेंगी। कपड़े एवं रेडिमेड वस्त्र की दुकानें सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच खुलेंगी। दुकानदार काउंटर पर ग्राहकों के लिए हैंडवाश, साबुन, सैनेटाइजर आदि रखेंगे।
किराए की टैक्सी का प्रयोग केवल चिकित्सीय कारणों से तथा विशेष ट्रेनों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए मान्य होगी। यात्री बसें नहीं चलेंगी। साइकिल रिक्शा पर केवल एक सवारी बैठेंगे। ऑटो एवं ई-रिक्शा ऑड-इवन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर चलेंगे।
ऑड नंबर वाले सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को तथा ईवन वाले शेष दिन चलेंगे। इसमें ड्राइवर के अलावा दो लोग ही बैठेंगे। यह जानकारी डीएम राजेश मीणा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता के दौरान दी। हालांकि मुंगेर में खुलने वाले आधे से अधिक ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं है ऐसे में इसे कैसे ऑड-इवन माना जाएगा, यह क्लीयर नही है। डीएम ने कहा कि क्वारेंटाइन केंद्रों पर अव्यवस्था की जांच करा रहे हैं। व्यवस्था अच्छी करा रहे हैं।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://bit.ly/3e3eIk5

No comments:
Post a Comment
Please don’t enter any spam link in the comment