निगरानी कोर्ट ने जमीन फर्जीवाड़ा मामले में साहेबगंज थाना के तत्कालीन दारोगा रविरंजन कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी को आदेश दिया है। करीब एक साल से केस डायरी दाखिल नहीं करने पर दारोगा पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने एसएसपी को कार्रवाई का आदेश व आईजी को मामले को लेकर सूचित करने का निर्देश दिया है। केस डायरी के अभाव में मामले में आरोपी साहेबगंज के हल्का कर्मचारी रामएकबाल पटेल की अग्रिम जमानत अर्जी अगस्त 2019 से कोर्ट में लंबित है। मामले को लेकर हल्का कर्मचारी व मठिया निवासी शंकर ओझा के खिलाफ साहेबगंज थाने में 10 अगस्त 2013 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में स्थानीय विश्वनाथ ओझा ने दोनों पर साजिश के तहत मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी तरीके से लाखों रुपये की भूमि का दाखिल खारिज करने का आरोप लगाया था। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today - VTM Breaking News

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Monday, October 05, 2020

निगरानी कोर्ट ने जमीन फर्जीवाड़ा मामले में साहेबगंज थाना के तत्कालीन दारोगा रविरंजन कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी को आदेश दिया है। करीब एक साल से केस डायरी दाखिल नहीं करने पर दारोगा पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने एसएसपी को कार्रवाई का आदेश व आईजी को मामले को लेकर सूचित करने का निर्देश दिया है। केस डायरी के अभाव में मामले में आरोपी साहेबगंज के हल्का कर्मचारी रामएकबाल पटेल की अग्रिम जमानत अर्जी अगस्त 2019 से कोर्ट में लंबित है। मामले को लेकर हल्का कर्मचारी व मठिया निवासी शंकर ओझा के खिलाफ साहेबगंज थाने में 10 अगस्त 2013 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में स्थानीय विश्वनाथ ओझा ने दोनों पर साजिश के तहत मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी तरीके से लाखों रुपये की भूमि का दाखिल खारिज करने का आरोप लगाया था। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today

निगरानी कोर्ट ने जमीन फर्जीवाड़ा मामले में साहेबगंज थाना के तत्कालीन दारोगा रविरंजन कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी को आदेश दिया है। करीब एक साल से केस डायरी दाखिल नहीं करने पर दारोगा पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने एसएसपी को कार्रवाई का आदेश व आईजी को मामले को लेकर सूचित करने का निर्देश दिया है।

केस डायरी के अभाव में मामले में आरोपी साहेबगंज के हल्का कर्मचारी रामएकबाल पटेल की अग्रिम जमानत अर्जी अगस्त 2019 से कोर्ट में लंबित है। मामले को लेकर हल्का कर्मचारी व मठिया निवासी शंकर ओझा के खिलाफ साहेबगंज थाने में 10 अगस्त 2013 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में स्थानीय विश्वनाथ ओझा ने दोनों पर साजिश के तहत मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी तरीके से लाखों रुपये की भूमि का दाखिल खारिज करने का आरोप लगाया था।



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